लापरवाही पड़ती भारी, यूपी गाजियाबाद में 10 जून तक धारा 144 लागू
बगैर मास्क घर के बाहर आएंगे नजर, पुलिस-प्रशासन करेंगी सख्त कार्रवाई।
10 जून 2022 तक के लिए धारा-144 लागू कर दी गई है।
जिला प्रशासन ने लोगों को मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलने के लिए कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति बगैर मास्क पहने हुए घर से बाहर नजर आएगा तो उसके खिलाफ पुलिस-प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
गाजियाबाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार से मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है।
पुलिस द्वारा भी लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया जाएगा। जिससे कि कोरोना संक्रमण के मामलों को बढ़ने से रोका जा सके। सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी, रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी, ग्राम प्रधान, पार्षद सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करेंगे। बाजारों में भी मास्क पहनने के नियम का पालन हो, व्यापार मंडल के पदाधिकारी इसके लिए दुकानदारों को जागरूक करेंगे।
सरकारी कार्यालयों में बगैर मास्क के प्रवेश होगा वर्जित
प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश का पालन कराने के लिए सभी विभाग के अधिकारियों को जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने निर्देश दिया है। सरकारी कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क लगेगी, यहां पर तैनात कर्मचारी सुनिश्चित करेंगे कि कार्यालय में बगैर मास्क के कोई भी व्यक्ति दाखिल न हो।
खुद अधिकारी भी यह सुनिश्चित करेंगे कि फरियाद लेकर उनके कार्यालय में आने वाला कोई व्यक्ति बगैर मास्क के न हो।
धारा 144 लागू होने पर लगे प्रतिबंध
- - बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
- - पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे।
- - बिना अनुमति किसी भी स्थान पर आमसभा आयोजित नहीं होगी।
- - आमजन को पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, चाकू, लाठी, डंडा लेकर चलने पर रोक।
- - राजनैतिक दलों के सदस्यों या नेताओं के पोस्टल लेकर चलने अथवा जलाने पर रोक।
बयान कोरोना संक्रमित होने का खतरा अभी टला नहीं है, मास्क पहनना अनिवार्य है। सभी से अपील है कि संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनें। - डा. भवतोष शंखधर, सीएमओ।
जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि जिले में धारा 144 लागू की गई है। उसका सभी लोग पालन करें, कोरोना से बचाव के लिए मास्क अवश्य पहनें।
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